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प्रश्न
अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं?
लघु उत्तर
उत्तर
- अवशिष्ट शक्तियाँ वे विशेष शक्तियाँ हैं जो संविधान द्वारा संघ सरकार को सौंपी गई हैं।
- हमारे संविधान ने विभिन्न विषयों को संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाजित करके कानून बनाने की शक्तियों का वितरण किया है। यह वितरण निम्नलिखित तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है:
- संघ सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संघ सरकार कानून बनाती है।
- राज्य सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है।
- समवर्ती सूची: इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर संघ और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं।
यदि कोई ऐसा विषय सामने आता है जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, तो संघ सरकार को उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। संघ सरकार की इन शक्तियों को शेष शक्तियाँ कहा जाता है।
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या प्रश्नात किंवा उत्तरात काही त्रुटी आहे का?