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Question
भारतीय संविधान की एक सीमा यह है कि इसमें लैंगिक - न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आप इस आरोप की पुष्टि में कौन-से प्रमाण देंगे? यदि आज आप संविधान लिख रहे होते, तो इस कमी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में किन प्रावधानों की सिफारिश करते?
Solution
यह सच है कि संविधान में लैंगिक न्याय के लिए अपर्याप्त प्रावधान हैं। यद्यपि प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करना मौलिक अधिकार है, लेकिन लिंग के आधार का कोई विनिर्देश नहीं है, लेकिन विशिष्टता धर्म, जाति और वर्ग पर बनाई गई है।
नागरिकों का उनकी जाति, वर्ग, भाषा और धर्म के आधार पर शोषण या भेदभाव नहीं किया जा सकता है लेकिन लिंग का कोई उल्लेख नहीं है। महिलाओं के सम्मान को निर्देशक सिद्धांतों तक सीमित कर दिया गया है और महिलाओं के अधिकारों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है ताकि न्यायपालिका द्वारा उनकी व्याख्या और बचाव किया जा सके। परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति को भी संविधान में नजरअंदाज किया गया है। इस प्रकार, यह लगभग आधी आबादी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं बनाता है जबकि अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों और अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान हैं।
महिलाओं के लिए प्रावधान
- नागरिक के लिंग की परवाह किए बिना विवेक और पेशे की स्वतंत्रता
- स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार विशेष रूप से नागरिक के लिंग की परवाह किए बिना भाषण और अभिव्यक्ति
- भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से घूमें
- जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
- विवाह की न्यूनतम आयु- पुरुष और महिला दोनों के लिए 21 वर्ष
- बालिकाओं के लिए शिक्षा बनाना जरूरी
- कन्या भ्रूण हत्या और भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए कठोर सजा के साथ
- घरेलू हिंसा से सुरक्षा
- किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा
APPEARS IN
RELATED QUESTIONS
निम्नलिखित प्रसंगों के आलोक में भारतीय संविधान और पश्चिमी अवधारणा में अन्तर स्पष्ट करें-
- धर्मनिरपेक्षता की समझ
- अनुच्छेद 370 और 371
- सकारात्मक कार्य-योजना या अफरमेटिव एक्शन
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार।
निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्षता का कौन-सा सिद्धान्त भारत के संविधान में अपनाया गया है।
यह चर्चा एक कक्षा में चल रही थी। विभिन्न तर्को को पढे और बताएँ कि आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों?
जएश – मैं अब भी मानता हूँ कि हमारा संविधान एक उधार का दस्तावेज है।
सबा – क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इसमें भारतीय कहने जैसा कुछ है ही नहीं? क्या
मूल्यों और विचारों पर हम ‘भारतीय’ अथवा ‘पश्चिमी’ जैसा लेबल चिपको सकते हैं? महिलाओं और पुरुषों की समानता का ही मामला लो। इसमें पश्चिमी’ कहने जैसी क्या है? और, अगर ऐसा है भी तो क्या हम इसे महज पश्चिमी होने के कारण खारिज कर दें?
जएश – मेरे कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद क्या हमने उनकी संसदीय शासन की व्यवस्था नहीं अपनाई?
नेहा – तुम यह भूल जाते हो कि जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब इस बात का, शासन की जो व्यवस्था हम चाहते हैं उसको अपनाने में कोई लेना-देना नहीं, चाहे यह जहाँ से भी आई हो।